Sunday, March 26, 2023

SEONI NEWS : प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का लाभ लें पात्र हितग्राही

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सिवनी : जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के 378458 परिवारों में से 304417 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं सामान्य गैस कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके हैं। जिले में 74041 परिवारों को पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन जारी किया जाना शेष हैं। 

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आई.ओ.सी./बी.पी.सी.एल. एवं एच.पी.सी.एल. गैस कम्पनियों में 5203 एस.वी. जारी किया जाना शेष है। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को पूर्णतः उज्जवला गैस कनेक्शन नहीं मिलने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त योजना के शेष पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन दिलाये जाने संबंधी निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये हैं। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतवार ग्राम पंचायत सचिव / रोजगार सहायक, पटवारी एवं उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं का दल गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में संबंधित गैस एजेंसी के वितरक गठित दल से सम्पर्क कर केवायसी फार्म उपलब्ध कराते हुए शिविरों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों से ई-के.वाय.सी. आवेदन पत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 अन्तर्गत छूटे हुये पात्र निर्धन परिवारों (जिनके परिवार में पूर्व से गैस कनेक्शन न हो) को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किया जाना हैं।

पात्रता की श्रेणी निम्नानुसार हैं :-          

  SECC-2011 की सूची में दर्ज परिवार, SC/ST परिवार,  प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार,  वनवासी परिवार, अति पिछड़ा परिवार, चाय और पूर्व चाय बागन जनजातियाँ,  द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत परिवार।                    

उक्त श्रेणी के अतिरिक्त गरीब परिवार की श्रेणी से संबंध रखने वाले परिवार जो कि निम्नलिखित निर्धारित 14 बिन्दुओं के दायरे में न आने संबंधित घोषणा पत्र देने पर पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :           

मोटर सायकल, दो/तीन/चार पहिया वाहन / मछली पकड़ने की नाव,  मशीनीकृत 3-4 पहिया कृषि उपकरण,  किसान क्रेडिट कार्ड रूपये 50,000/- की क्रेडिट सीमा के सा,  घरेलू सदस्य सरकारी कर्मचारी,   सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार,  घर के किसी भी सदस्य की रुपये 10,000/- प्रतिमाह से अधिक कमाई,  आयकर भुगतान करना, पेशेवर कर भुगतान करना,  दीवारों और छत के साथ 3 या अधिक कमरे का पक्का मकान, एक रेफ्रिजरेटर का मालिक,  लैंडलाइन फोन का मालिक,  सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक,  2 या 2 से अधिक फसल के मौसम के लिये 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि,  कम से कम 7.5 एकड़ जमीन या कम से कम एक सिंचाई उपकरण के मालिक हो।                

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