Friday, June 9, 2023

Consumer Day : 100 रूपये से 100 करोड़ रूपये का मुकदमा भी उपभोक्ता दर्ज करा सकेंगे : श्री बिसाहूलाल सिंह

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खाद्य मंत्री श्री सिंह ने वेबिनार के माध्यम से की उपभोक्ता अधिकारों की समीक्षा विश्व उपभोक्ता दिवस (World Consumer Day) के अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि उत्पादों एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता एवं विक्रेता दोनों को ही पारदर्शिता रखनी चाहिए। मंत्री श्री सिंह सोमवार को मंत्रालय में आयोजित उपभोक्ता संरक्षण (consumer Protection) अधिनियम 2019 के महत्व एवं प्रावधानों के विषय पर वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों, उपभोक्ता आयोग के पदाधिकारी, सदस्यों, अधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे।

उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है शिकायत

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि यह एक्ट कन्ज्यूमर फ्रेंडली एक्ट है। इस एक्ट को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्वैच्छिक संगठन जो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विभाग द्वारा वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है। जो संस्थाएँ इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होने पर सलाह, मार्गदर्शन एवं समाधान के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1800 233 0046 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कार्यक्रम में उपभोक्ता फोरम (Consumer forum) के अधिवक्ता श्री हितेश जोशी ने उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 में किये गए संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुसार अब उपभोक्ता अपनी क्रय सेवाओं से संतुष्ट न होने की स्थिति में जिला उपभोक्ता फोरम में भी विक्रेता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। फिर वो चाहे 100 रूपये का हो या 100 करोड़ रूपये का। पहले वो मुकदमा वहीं दर्ज करा सकता था जहाँ से उसने सेवायें क्रय की होती थीं। इसके साथ ही उपभोक्ता को शिकायत होने पर जिस विक्रेता से वस्तु अथवा सेवायें क्रय करता था, उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसके पूर्व निर्माता के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान था।

प्रतिवर्ष राज्य एवं संभाग स्तर पर किया जाता है पुरस्कृत

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रतिवर्ष राज्य एवं संभाग स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। इसी अनुक्रम में मंत्री श्री सिंह ने आशा फाउन्डेशन को प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र, द्वितीय पुरस्कार के रूप में जागरूक उपभोक्ता समिति को 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र एवं तृतीय पुरस्कार कटनी की अ.भा. उपभोक्ता उत्थान संगठन को 25 हजार रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र के रूप में प्रदान किये गये। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता में अलीराजपुर की जागृति परिहार को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 6 हजार रूपये, प्रशस्ति-पत्र, इंदौर की छायादेवी सिंह को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 4 हजार रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र, तृतीय पुरस्कार के रूप से पुल्कित मरमट उज्जैन को 2 हजार रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। इसी प्रकार पोस्टर प्रतियोगिता में अलीराजपुर की बबली वामनके को प्रथम पुरस्कार के रूप में 6 हजार रूपये एवं प्रशस्ति-पत्र, द्वितीय पुरस्कार के रूप में श्री राजन आचार्य को 4 हजार एवं श्री शिवम बृजवासी को तृतीय पुरस्कार के रूप में 2 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

World Consumer Day के अवसर पर में संचालक खाद्य श्री तरूण पिथौड़े, स्वैच्छिक सेवा संगठनों के पदाधिकारीगण, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, जिला उपभोक्ता फोरम की समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे।

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