सिवनी : मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आठवीं पास भी कर पायेगें स्वयं का व्यवसाय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी की ऋण गारंटी योजना मुख्यमंत्री उद्यम कांति योजना अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी में एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से नये आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।
पूर्व में योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष के युवा जो 12 वीं पास हो ले सकते थे किन्तु योजना में विशेष संशोधन किया गया है। जिसके तहत 8वीं (आठवीं पास बेरोजगार युवा आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। एवं आयु सीमा भी बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष कर दी गयी है। योजना में परियोजना सीमा उद्योग (विनिमार्ण) (Manufacturing] इकाई के लिये राशि रूपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं, सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु रूपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं, योजनांतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जायेगा।
अतः सभी इच्छुक युवा आधार कार्ड एवं 8 वीं की मार्कशीट, मूलनिवासी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति, परियोजन प्रतिवेदन, मशीन उपकरण साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों की कोटेशन के साथ एम. पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बबरिया रोड़ सिवनी में सम्पर्क कर सकते हैं।