seoni news :- जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय एवं पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव एवं ईद- उल- फितर पर्व में अधिक संख्या में लोगो के घरों से बाहर आने की संभावना के मद्देनजर दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत 25 मई 20 के लिए संपूर्ण सिवनी जिले को टोटल लॉक डाउन किये जाने के आदेश जारी किए हैं।
25 मई के लिए टोटल लॉक डाउन के आदेश
जारी आदेशानुसार 25 मई को मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, समाचार पत्रों का वितरण को छोड़कर समस्त प्रतिष्ठान एवं दुकाने बंद रहेगी । सभी सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्य तथा सभा ,बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जाएगा एवं धार्मिक सभाओं पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। सिवनी जिले की राजस्व सीमा के भीतर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे । यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है तथा 24 मई 20 से शाम 7:00 बजे से 26 मई 20 प्रातः 7:00 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तहत कार्रवाई की जाएगी।
बाहर से जिले में आने वाले व्यक्ति अनिवार्यत: 14 दिन होम आईसोलेशन में रहें.. seoni collector
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में लगातार प्रदेश के अन्य जिलों एवं प्रांतों से आमजनों एवं प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है। जिनका जिले की सीमा में बने चेकपोस्ट में ही स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें 14 दिन होम आईसोलेशन पर रहने के निर्देश देने के साथ ही सर्वे दल द्वारा उनके घरों में पहुंच कर सभी का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कर उन पर निगरानी रखी जा रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अतिआवश्यक है
वर्तमान जिले में एवं प्रदेश के अन्य जिलों में भी रेड जोन से वापस आए व्यक्तियों पर कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अत: होम आईसोलेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अतिआवश्यक है। seoni collector डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में होम आईसोलेशन में रखे गए सभी व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों से अपील की है कि वह अपने एवं अपने परिवार के साथ आस- पड़ोस के व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित 14 दिन होम आईसोलेशन में रहें, अपने घरों के बाहर न निकले।
अन्य जिलों एवं प्रांतों से आने वाले व्यक्ति घरों पर भी परिवार के अन्य सदस्यों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सर्दी, खासी एवं बुखार आदि लक्षण दिखाई देने पर तत्काल इसकी सूचना जिलास्तरीय कंट्रोल रूम 07692-223966 में दें। आमजन भी होम आईसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों द्वारा आईसोलेशन का उल्लंघन किए जाने पर भी इसकी जानकारी जिलास्तरीय कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराकर जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि संक्रमण का खतरा न हो। इसी तरह उन्होंने आमजनों से भी अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाओं हेतु सतर्कता बरतें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकले तथा मास्क, गमछे एवं रूमाल का अनिवार्यत: प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरश: पालन
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