सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत हितग्राहियों को समय पर सुगमता से राशन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले में 16 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक अन्न उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानें निर्धारित अवधि 16 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2020 तक निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से खोली जावे। दुकानों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को अन्न उत्सव के आयोजन की जानकारी प्रदान कर इस अवधि में पात्रता अनुसार राशन का वितरण सुनिश्चित किया जावे।
कलेक्टर ने किया निर्देशित पर्चीधारी परिवारों को विशेष रूप से करें राशन वितरण
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि दुकान से संलग्न नवीन पात्रता पर्चीधारी परिवारों को विशेष रूप से सूचित कर उन्हें नियमानुसार राशन वितरण करें। राशन प्राप्त न करने वाले परिवारों की जानकारी कारण सहित संकलित की जावे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण दुकान स्तर पर गठित निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में करें। इस अवधि में दुकान से संलग्न समस्त परिवारों को राशन वितरण पूर्ण कर लिया जावे। अन्न उत्सव के दौरान ग्रामीणों को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत उपलब्ध पोर्टेबिलिटी की सुविधा से अवगत कराया जावे।
ऐसे परिवार जिनकी पात्रता पर्ची स्थगित कर दी गई है, किन्तु वे पात्रता की श्रेणी में आते है, इन परिवारों को पुनः पात्रता पर्ची उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय/जेएसओ लॉगिन से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे। पी.डी.एस. से लाभान्वित शेष हितग्राहियों की आधार सीडिंग ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा एवं ईकेवाएसी संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पूर्ण की जावे।
उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर द्वारा अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अधीनस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के मध्य समन्वय कर कार्यक्रम सम्पन्न कराते हुए 22 दिसम्बर तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
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