आदतन अपराधी सलीम 6 माह के लिए जिला बदर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा दृष्टि से जिले के आदतन अपराधी सलीम उर्फ भैया पटरी पिता नजरूजमा खान उम्र 40 वर्ष निवासी जगदम्बा सिटी कटंगी रोड सिवनी को 6 माह के लिए जिला बदर करने आदेश जारी किये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन एवं अनावेदकों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) 6 (ग) के तहत अनावेदक सलीम उर्फ भैया पटरी पिता नजरूजमा खान को सिवनी सहित सीमावर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनावेदक पर आर्म्स एक्ट, अवैध शराब, मारपीट करने सन 2002 अब तक 22 मामले दर्ज किए गए हैं।

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तीन और आदतन अपराधी एक वर्ष के लिए जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा दृष्टि से जिले के 3 आदतन अपराधियों को एक वर्ष की कलावधि के लिए जिला बदर करने आदेश जारी किये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन एवं अनावेदकों में दर्ज आपराधिक प्रकरणों के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) 6 (ग) के तहत अनावेदक शब्बीर ऊर्फ कैलाश डागौर पिता मलखान डागौर उम्र 36 वर्ष अंबेडकर वार्ड मंगलीपेठ सिवनी एवं अनावेदक अमित पिता मख्खन डागोर उम्र 32 वर्ष थाना सिवनी थाना कोतवाली जिला सिवनी तथा अनावेदक रविन्द्र बघेल पिता महेश बघेल उम्र 31 साल नि. ग्राम कंडीपार थाना डूंडा सिवनी को सिवनी सहित सीमावर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
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