seoni news :- विभिन्न व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन को लेकर जारी नय आदेश में स्कूल कॉलेज, शिक्षक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाईन, दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवायें बंद रहेंगी।
कृपया निचे दिए गय आदेश को देखे :-
स्वास्थ्य/पुलिस/सरकारी अधिकारियों/स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं/पर्यटकों सहित फसे हुए व्यक्तियों को ठहराने सुविधाओं के लिए इन सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। रे्तरां को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी।सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार तथा सभागार, बैठक हॉल तथा ऐसे ही अन्य संस्थान बंद रहेगें र्पोर्टस कॉम्पलेक्सों तथा स्टेडियमों को प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक खोलने की अनुमति होगी तथापि, दर्शकों को वह आने की अनुमति नहीं होगी।

सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य/ अन्य राभा तथा ब़े जमाई प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जायेगा धार्मिक सभाओ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 07.00 बजे से सुबह 07.00 बजे के बीच लोगो की आवाजाही निषिद्ध रहेगी। इस दौरान जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी रहेगा इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया
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