mandla collector डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया, पुलिस अधीक्षक, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास, परियोजना संचालक आत्मा समिति, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय कृषि अधिकारी मंडला तथा निवास, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं समस्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों को जलाने पर कार्यवाही के संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं।
अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याऐं उत्पन्न हो रही है : mandla collector
जारी निर्देश में उन्होंने कहा है कि जिले में धान, गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई के उपरांत खेतों में फसल अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याऐं उत्पन्न हो रही है। डॉ. जटिया ने प्रदूषण ऐक्ट 1981 की धारा 19 (1) के तहत् प्रदाय शक्ति का उपयोग करते हुए जिले में धान, गेहूं एवं अन्य फसलों की कटाई के उपरांत खेतों में फसल अवशेषों को जलाये जाने की क्रिया को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
mandla collector के निर्देशों के उल्लंघन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित कर दी है जिसके तहत् 2 एकड़ से कम भूमिस्वामी या निकाय को 2500 रूपये, 2 ऐकड़ से अधिक एवं 5 एकड़ से कम भूमि स्वामी या निकाय को 5000 रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि स्वामी या निकाय को 15000 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देय करने के निर्देश दिए हैं।
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