Thursday, June 8, 2023

प्रवासी मजदूरों को मई एवं जून के राशन वितरण संबंधी दिशा-निर्देश : mandla news

Must Read

mandla news :- कलेक्टर डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने ’आत्मनिर्भर भारत’ योजनांतर्गत माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों को माह मई 2020 एवं जून 2020 का गेहूं 05 किग्रा. प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से, 10 किग्रा. गेहूं एकमुश्त (दो माह का) माह जून 2020 में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क वितरण कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।





उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उन्हीं माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों को गेहूं प्राप्त करने की पात्रता होगी, जिनके द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राशन प्राप्त नहीं कर रहे है। माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों का चयन स्थानीय निकाय द्वारा किया गया है। अतः इन्हीं चिन्हित परिवारों को पात्रतानुसार संलग्न दुकान से निःशुल्क गेहूं का वितरण कराया जाए।





चिन्हांकन की कार्यवाही सतत् रूप से जारी है जिसमें सम्मिलित किये जाने वाले परिवारों को खाद्यान्न का वितरित कराया जाए। चिन्हित हितग्राहियों की सूची ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका प्रिन्ट निकाल कर उचित मूल्य दुकान एवं स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जाए।





कलेक्टर ने कहा है कि माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही गेहूं का वितरण किया जाना है एवं वितरण के समय हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दी जाए। माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों को गेहूं के वितरण पीओएस मशीन पर पृथक श्रेणी में प्रदर्शित कराया गया है। जिन्हें आईडी के आधार पर पीओएस मशीन से गेहूं का वितरण कराया जाए। वितरण के समय संबंधित हितग्राही की पहचान के दस्तावेज से पुष्टि आवश्यक रूप से करें एवं सुनिश्चित करें कि वास्तविक हितग्राही को ही गेहूं का वितरण किया गया है।





डॉ. जटिया ने निर्देशित किया है कि चिन्हांकित परिवारों को संबंधित उचित मूल्य दुकान से ही खाद्यान्न प्रदाय करना होगा अर्थात् इन्हें पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दुकान से संलग्न माईग्रेट (प्रवासी) मजदूरों को उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध अन्य योजना के प्रदाय गेहूं में से वितरण कराया जाए, जिसका समायोजना योजनान्तर्गत प्राप्त गेहूं की मात्रा से बाद में कर लिया जाये।





ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण पंचायत सचिव या रोजगार सहायक की उपस्थिति में किया जाये। शहरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से वितरण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा नामांकित अधिकारी या कर्मचारी की उपिस्थति में किया जाये।


- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Latest News

World Tb Day : निश्चय मित्र योजना के अंतर्गत किया गया फूड बास्केट का वितरण

World Tb Day : माननीय MD NHM,राज्य छय अधिकारी,कलेक्टर महोदय सिवनी ,मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी डा.राजेश श्रीवास्तव के...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -
%d bloggers like this: