श्री राम दूत: दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि श्याम मानव के द्वारा अपराधिक साजिश के तहत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो की एक बेदाग छवि वाले हैं उनके ऊपर आरोप लगाए गए और उन्हें बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया पीड़ित के द्वारा आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है वकील डॉ रश्मि पाठक ने पीड़ित की ओर से मामला कोर्ट में दायर किया है।
यहां से शुरू होता है पूरा मामला।
श्याम मानव ने बागेश्वर धाम की कला को चैलेंज किया था और कहा था कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा बताइए तब मैं मान लूंगा कि आप जो बताते हैं वह सत्य बताते हैं श्याम वालों ने साफतौर पर इंकार किया था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द् कृष्ण शास्त्री के पास कोई चमत्कारी या दिव्य शक्ति है उन्होंने इसे लोगों को ठगने का माध्यम बताते हुए महाराष्ट्र में बनाए गए जादू-टोना निवारण अधिनियम 2013 के तहत मुकदमा दर्ज करके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस में शिकायत की थी हालांकि नागपुर पुलिस के द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं फैलाया जा रहा था।