Chhindwara :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा जिले की तहसील पांढुर्णा की ग्राम पंचायत धनौरा के ग्राम उत्तमडेरामाल में एक कोरोना पॉजीटिव पाये जाने और उसके द्वारा ग्राम पंचायत छाबड़ी के ग्राम कुर्सीढाना टोला में विजिट करना पाये जाने पर ग्राम उत्तमडेरामाल और ग्राम कुर्सीढाना टोला को म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के अंतर्गत इन ग्रामों को कटेनमेंट एरिया और एपीसेंटर घोषित किया गया है ।
शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020
उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन के लिये राज्य शासन द्वारा जारी “द एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत इन कटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस के लिये एक दल का गठन भी किया है। कलेक्टर एवं Chhindwara जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि जिले की जनपद पंचायत पांढुर्णा की ग्राम पंचायत धनौरा के ग्राम उत्तमडेरामाल और ग्राम पंचायत छाबड़ी के ग्राम कुर्सीढाना टोला के कटेनमेंट एरिया में अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा श्री सी.पी.पटेल को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त कर एक दल का गठन किया गया है
जिसमें तहसीलदार पांढुर्णा श्री मनोज चौरसिया और नायब तहसीलदार पांढुर्णा श्री भरत सिंह बट्टे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पांढुर्णा श्री रणविजयसिंह कुशवाह और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पांढुर्णा श्रीमती विजयलक्ष्मी मरावी को शामिल किया गया है ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुमन ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा । लॉकडाउन के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिये इन क्षेत्रों के सभी निवासियों को होम क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कंटेनमेंट एरिया के लिये विशेष मेडिकल यूनिट जिसके अंतर्गत एक-एक मेडिकल ऑफिसर, पेरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निकल व डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन करने के निर्देश दिये गये हैं । इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा निर्धारित एक्जिट पॉईन्ट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी।
प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा | Chhindwara news
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट एरिया का डोर टू डोर सर्वे कराया जाकर संभावित मरीजों का चिन्हांकन और इलाज सुनिश्चित किया जायेगा । सभी कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन और निकट सम्पर्क वाले लोगों को क्वारेंटाईन किया जाएगा जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके ।
होम क्वारेंटाइन किये गये लोगों का प्रतिदिन विजिट या दूरभाष के माध्यम से फॉलोअप लिया जायेगा, जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव न आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन में रखकर 21 दिन तक प्रतिदिन फॉलोअप किया जायेगा ।
आगे संक्रमण होने से रोकने के लिये त्वरित कार्यवाही के अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितों से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने व उनसे भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग करने, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा क्षेत्र का सेनिटाईजेशन करने और सस्पेक्टेड केस को परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही सभी परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल और सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पीपीई प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये गये हैं।
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