Real estate sector :- रेरा ने एक प्रतिशत घटाई प्रतिकर दर रियल एस्टेट सेक्टर पर कोविड-19 कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों को कम करने और उसे राहत देने के लिये प्रयास निरंतर जारी हैं। रेरा प्राधिकरण ने Real estate sector को राहत देने के उद्देश्य से संप्रवर्तक पर नियत समय के बाद आवास अंतरण करने कि स्थिति में आरोपित किये जाने वाले प्रतिकर की दर में एक प्रतिशत की कमी की है। पूर्व में यह दर 10 प्रतिशत थी जो अब घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी है। कोरोना महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट्स के प्रभावित हुए कार्य की भरपाई के लिये प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा प्राधिकरण द्वारा 6 माह की अवधि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
कोरोना की वजह से Real estate sector मिली राहत
कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिये हाल ही में रिजर्व बेंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अनेक राहतों की घोषणा की गयी है। रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती की गयी है। रेपो रेट अब 4.4 से घटाकर 4 फीसदी कर दी गई है। वही टर्म लोन मोरटोरियम आगामी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा शिकायत और प्रोजेक्ट पंजीयन का कार्य पूर्व से ही ऑनलाईन किया जा रहा है। साथ ही प्रकरणों की सुनवाई भी आगामी एक जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रारंभ की जा रही है।
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