Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की गई है। जो प्रदेश के किसानों के लिये भी लागू है। इस योजना के तहत पंजीकृत कृषक जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। दो हैक्टेयर तक भूमि हो, ऐसे कृषकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। कृषक की मृत्यु होने पर कृषक की पत्नी को 1500 रूपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana 2020
किसान भाई इस योजना का लाभ लेने हेतु अपना पंजीयन अपने विकासखंड में स्थित किसी भी नजदीकी लोक सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर नि:शुल्क करा सकते हैं। योजना का लाभ लेने हेतु कृषक को अपनी अंश राशि नगद अथवा पीएम किसान रजिस्टर्ड बैंक एकाउण्ट से ऑटो डेबिट का विकल्प चुन सकते हैं।
किसान पोर्टल लिंक (click here) पर क्लिक कर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन हेतु कृषकों को खसरा, खतौनी की नकल, आधारकार्ड, दो फोटो एवं बैंक पासबुक अपने साथ लेकर जाना होगा।
