बंधक भूखंडों की घोष विक्रय सूचना तहसीलदार सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के न्यायालय का प्र. क्र. 3014 /बी-121/15-16 में पारित दिनांक 24 नवंबर 2017 के अनुसार अनावेदक कालोनाईजर लायसेंसी श्री लक्ष्मी नारायण पिता विश्वनाथ डहेरिया निवासी कारीरात एवं सुखराम पिता होरीलाल निवासी खमरिया को स्वीक़ृत कालोनाइजर लायसेंस नियमों के अधीन अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहने के कारण निरस्त किया .
मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास नियम 2014 के नियम 19 की कंडिका 2 के अनुसार नियम 16 के अधीन बंधक रखे गये ग्राम नगझर प.ह.न. 96 रा.नि.मं. सिवनी दो तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि ख.न. 212/8 रकबा 1.00 हे. एवं ख.न.213/6 रकबा 0.90 हे. पर स्थित आवासीय भूखंड क्रमांक 32, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 116, 117, 118, 119, 120 कुल 32 भूखंडों का घोष विक्रय किया जाना है।
उपरोक्त दर्शित आवासीय भूखंडों का घोष विक्रय वर्तमान बाजारू मूल्य की दर से दिनांक 23 सितंबर 2020 को तहसील कार्यालय सिवनी जिला सिवनी में समय दोपहर 1 बजे की जायेगी। उक्त भूखंड क्रय करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार 10, 000 दस हजार रूपये की धरोहर राशि जमा कर निर्धारित समय एवं स्थान में उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है।
अमानक बीज बेचने वाले प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित
प्राधिक़ृत अधिकारी बीज एवं उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा मेसर्स राय कृषि केन्द्र मोहगांव विकासखंड कुरई के मक्का बीज कंपनी धान्या के नमूने की जांच में अमानक स्तर का पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान की फुटकर अनुज्ञप्ति को 25 जून 2022 तक के लिये निलंबित कर दिया है।
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