आपदा ड्यूटी में आँगनवाड़ी सहायिका की मृत्यु होने पर परिवार की महिला सदस्य को मिलेगी नौकरी महिला बाल विकास ( Women and Child Development ) द्वारा जरी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। महिला सदस्य निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जायेगा । इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है । देश अभी कई प्रकार की आपदाओ से गुजर रहा है एसे में महिला बाल विकास विभाग के कदम सराहनीय है
