वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 19 समस्या के कारण अब मंडला जिला न्यायालय में 17 अगस्त से 21 अगस्त तक पूर्व की तरह अतिआवश्यक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगे। उच्च न्यायालय जबलपुर मप्र के आदेश व दिशा निर्देशों के अनुसार मंडला जिला के सभी न्यायालय प्रातः 11 से 5 बजे तक खुलेंगे किंतु कोर्ट 2 शिफ्टों में लगेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 बजे से 2 बजे तक वरिष्ठ न्यायालय- सेशन कोर्ट में न्यायालयिन कार्य होगा वहीं 2 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यवहार न्यायालय में अतिआवश्यक न्यायालयिन कार्य होंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर सी वाष्र्णेय के द्वारा महामारी कोरोना कोविड 19 से बचने हेतु जिला न्यायालय प्रांगण पर समुचित व्यवस्थाएं करवाई गई है। भौतिक यंत्रों के द्वारा, न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी न्यायाधीशगणों, कर्मचारीगणों और अधिवक्ताओं का तापमान लेने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। सिर्फ जिला न्यायालय प्रांगण पर सिर्फ अधिवक्तागण व आवश्यक पक्षकार ही प्रवेश कर सकते हैं।
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आमजनों व सामान्य पक्षकारों को न्यायालय प्रांगण पर फिलहाल अंदर जाने की अनुमति पूर्व की तरह नहीं दी गई है। हर किसी को जिला न्यायालय के मुख्य गेट पर कर्मचारियों द्वारा हेडवॉश द्वारा हाथ धुलवाए जा रहे हैं। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 अगस्त से 21 अगस्त तक सिर्फ अतिआवश्यक कार्य वीडियों कांफ्रेसिंग के द्वारा किए जाएंगे। अभिभाषक गण एवं पक्षकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। वरन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से व्हीसी रूम में उपस्थित होकर तर्क आदि कर सकेंगे तथा संबंधित न्यायालय की न्यायिक कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे।
