अनुविभाग स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न: मंडला समाचार


मण्डला बिछिया एवं नैनपुर में अनुविभाग स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक रणनीति बनाई गई। सुरक्षा के मानकों का पालन करने, क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तथा कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारियाँ प्रदान की गई। बिछिया में संपन्न हुई इस बैठक में निर्णय लिया गया कि क्षेत्र में मुनादी के माध्यम से मॉस्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए जनसामान्य को जागरूक किया जाए। साथ ही मॉस्क न पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों का चालान करते हुए उनके विरूद्ध प्रकरण दर्ज कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति होम क्वारेंटाईन के नियमों का पालन नहीं करता है तो संबंधित थाना में प्रकरण दर्ज कराया जाए। हाट बाजारों पर लगे प्रतिबंध के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाए। साथ ही बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी पंचायत स्तरीय अमले के माध्यम से जनपदों में दर्ज कराई जाए तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारेंटाईन किया जाए। होम क्वारेंटाईन व्यक्तियों के घर में पर्ची चिपकाई जाए। बैठक में सीईओ जनपद, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि पंचायत स्तरीय अमले के माध्यम से होम क्वारेंटाईन व्यक्तियों पर नजर रखें। बैठक में कोविड केयर सेंटर एवं क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। इसी प्रकार नैनपुर में संपन्न हुई अनुविभाग स्तरीय बैठक में कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा व्यवस्था संबंधी चर्चा की गई। सीईओ जनपद नैनपुर को सेनेटाईजेशन, क्वारेंटाईन सेंटर की व्यवस्था आदि के संबंध में निर्देशित किया गया। क्वारेंटाईन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भोजन, चाय, नास्ता की व्यवस्था के संबंध में बीएमओ नैनपुर को आवश्यक निर्देश दिए गए। कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मॉस्क, फेसकव्हर पहनाने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग हेतु प्रतिदिन मुनादी करने, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये मॉस्क, फेसकवर पहनने की अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तथा सतत रूप से जनजागरूकता हेतु शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नैनपुर को दी गई। निर्देशित किया गया कि कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं के वितरण पी.पी.ई. किट पहने शासकीय कर्मचारियों से ही कराया जाये।


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